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    मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, इस दिन तक दर्ज करा सकते हैं नाम, जानें फॉर्म भरने का सही तरीका

    चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण में दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब पात्र नागरिक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    कैसे देखें मतदाता सूची

    मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन मतदाता सूची देख सकते हैं। यदि सूची में नाम नहीं है, तो फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाया जा सकता है। नाम हटाने या संशोधन के लिए भी संबंधित फॉर्म के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

    बूथ पर कब और कैसे करें आवेदन

    22 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार के बीच हर मतदान केंद्र पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक BLO उपलब्ध रहेंगे। आवेदन उन्हें सीधे सौंपे जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को प्रतिदिन अधिकतम 50 फॉर्म जमा करने का अधिकार दिया गया है।

    ऑनलाइन आवेदन के विकल्प

    ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मतदाता इन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं—

    • Voter Helpline App

    • चुनाव आयोग का पोर्टल: voters.eci.gov.in

    • मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पोर्टल: ceoelection.mp.gov.in

    पात्रता और उम्र की शर्त

    1 जनवरी 2026 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन मतदाताओं के नाम पहले सूची से हट गए थे और वे पात्र हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

    अब तक आए आवेदन

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले नाम जोड़ने के लिए 42,953 और नाम हटाने के लिए 24,709 आवेदन प्राप्त हुए थे। चूंकि 25 अक्टूबर 2025 के बाद नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, इसलिए इन सभी आवेदनों पर फैसला दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

    BLO और पंजीकरण अधिकारियों से संपर्क

    प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होते हैं, जिससे सूची देखना आसान रहता है। नाम न होने पर, हटाने या संशोधन के लिए वहीं फॉर्म भरकर दिया जा सकता है। इसके अलावा, पंजीकरण अधिकारी, अतिरिक्त या सहायक पंजीकरण अधिकारियों को भी सीधे आवेदन सौंपे जा सकते हैं।

    यदि आप आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो समय रहते अपनी मतदाता स्थिति जांचें और जरूरी होने पर आवेदन जरूर करें।

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