
Delhi air pollution: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 से घटकर 236 तक पहुंच गया, जो प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाता है। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए GRAP के स्टेज-3 के तहत लागू सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण पर नजर बनाए रखने के लिए GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत लागू सभी पाबंदियां पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में जारी रहेंगी। अधिकारियों के अनुसार, मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और प्रदूषण के स्तर में आई कमी के चलते यह निर्णय लिया गया है।
CAQM ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता दोबारा खराब होती है, तो स्थिति के अनुसार सख्त कदम फिर से लागू किए जा सकते हैं।
GRAP-3 के तहत हटाए गए प्रमुख प्रतिबंध
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गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर लगी रोक हटाई गई।
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खनन, पत्थर तोड़ने और क्रशर यूनिट्स पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त।
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NCR में डीज़ल जनरेटर सेट के उपयोग पर रोक हटाई गई (आपात सेवाओं को पहले ही छूट थी)।
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बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक समाप्त।
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सड़कों पर अतिरिक्त मशीन स्वीपिंग और पानी के छिड़काव की अनिवार्यता खत्म की गई।
GRAP-1 और GRAP-2 के तहत ये पाबंदियां रहेंगी जारी
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सड़कों पर नियमित मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव।
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कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक।
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खुले में निर्माण सामग्री रखने पर सख्ती।
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होटल और रेस्तरां में कोयला व लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
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ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती।
विशेषज्ञों का मानना है कि हवा की गुणवत्ता में यह सुधार अस्थायी भी हो सकता है, इसलिए नागरिकों और प्रशासन दोनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। CAQM ने लोगों से अपील की है कि वे प्रदूषण कम करने में सहयोग करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि यह राहत लंबे समय तक बनी रह सके।

