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    पंचायतों के उपचुनाव पांच जनवरी से, शराब-मांस की दुकानों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

    ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः किया गया है। ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएगी।

    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 का कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान व मतगणना 5 जनवरी 2024 को निर्धारित है। जारी कार्यक्रम अनुसार कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निर्देश दिए है कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकाने बंद रखी जाए तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए।

    मांस की दुकानें बंद रखी जाएंगी

    जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः किया गया है। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच पद के उप चुनाव के मामले में पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किमी की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाए।

    सुबह नौ बजे शुरू होगी वोटिंग

    पंचायतों में मतदान 5 जनवरी, 2024 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। नगरीय निकायों की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। पंचायत उप निर्वाचन में पंचायत पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की ईव्हीएम में की जाने वाली मतगणना 9 जनवरी को संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से की जायेगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को की जायेगी। उल्लेखनीय है कि 9 हजार 220 पंच, 56 सरपंच, 15 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य के लिये उप निर्वाचन होगा। इसी तरह विभिन्न नगरीय निकायों में 21 पार्षद पद के लिये उप निर्वाचन होना है।

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